EPF e-nomination : घर बैठे ईपीएफ अकाउंट में जोड़ें नॉमिनी, तरीका है बेहद आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए ई-नामांकन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि मौजूदा सदस्यों के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई खास तिथि या समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

Highlights

  • ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं
  • EPFO ने सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए ई-नामांकन अनिवार्य कर दिया है
  • ईपीएफ में ई-नामांकन के लिए किसी मंजूरी या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है
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EPF e-nomination : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ, EPFO) ने ईपीएफ खाताधारक के लिए ई-नामांकन (E-nomination) की शुरुआत की है, ताकि परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिल सके। ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद नॉमिनी या आश्रित व्यक्ति को ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के तहत खाताधारक के निधन की स्थिति में जमा धनराशि निकालने की सुविधा मिलती है। हालांकि ई-नामांकन दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

E-nomination की सुविधा

ईपीएफओ के सभी सदस्यों को पीएफ नामांकन की सुविधा मौजूद है, ताकि सदस्यों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। EPF नॉमिनेशन के लिए epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा। ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करके ईपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटली जमा कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • For members: सक्रिय और आधार से जुड़ा यूएएन, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और फोटो और पते के साथ सदस्य का अपडेटेड प्रोफाइल।
  • For nominee: स्कैन की गई फोटो, आधार, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और पता आवश्यक है।
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कैसे करें E-nomination

  • ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या लिंक epfindia.gov.in पर क्लिक करें।
  • इसके बाद ‘सर्विस’ विकल्प चुनें और फिर For Employees विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको UAN/ Online Service (OCS/OTP) पर जाना होगा।
  • यहां आपको अपने UAN और पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा।
  • लॉग-इन करने के बाद ‘मैनेज टैब’ के तहत उपलब्ध ‘ई-नॉमिनेशन’ के विकल्प में जाएं।
  • इसके बाद स्क्रीन पर Provide Details टैब दिखाई देगा और सेव पर क्लिक करें।
  • फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए आपको ‘हां’ पर क्लिक करना होगा।
  • फिर Add Family Details पर क्लिक करें। आपको बता दें कि यहां पर आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं।
  • शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए Nomination Details पर क्लिक करें। इसके बाद Save EPF Nomination पर क्लिक करें।
    अंत में आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद उसे दर्ज करना होगा।
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नामांकित व्यक्ति के लिए क्या है फायदा

आप और आपका नियोक्ता हर महीने आपके पीएफ खाते (PF Account) में एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। आप भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार इस शेष राशि पर ब्याज अर्जित करते हैं। इन योगदानों का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जिसके माध्यम से आपको 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है।

कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) आपके पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है और जीवन बीमा कवर प्रदान करता है जिसके माध्यम से आपका परिवार आपके औसत मासिक वेतन के 35 गुना के बराबर दावा कर सकतें हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है और यह 7 लाख रुपये तक हो सकती है। आपके परिवार को इन योगदानों पर ब्याज के साथ पूंजी प्राप्त होगी। यदि आप उन्हें अपने पीएफ खाते में नामिती के रूप में जोड़ते हैं, तो फिर वे बीमा लाभ का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, ईपीएफओ ने ई-नामांकन को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ईपीएफ खाते से सात नॉमिनी को जोड़ें।

क्या EPF में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए ई-नामांकन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि मौजूदा सदस्यों के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई खास तिथि या समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। यह सलाह दी जाती है कि आपके ईपीएफ खाते में एक नामिती होना चाहिए, ताकि कुछ अनहोनी होने पर आपके परिवार को वित्तीय लाभ मिलने में कोई परेशानी न हो।

ईपीएफ में ई-नामांकन को कौन मंजूरी देगा?

ईपीएफ में ई-नामांकन के लिए किसी मंजूरी या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आप एक ईपीएफ सदस्य हैं और अपने खाते में एक नामिती जोड़ना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपने नियोक्ता की स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

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e-nomination को कैसे ऑनलाइन अपडेट करें

यहां आपके ईपीएफ नामांकन को ऑनलाइन अपडेट करने के स्टेप्स दिए गए हैं:

  • ईपीएफओ मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।
  • अपना यूएएन, पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करें, फिर कैप्चा पूरा करने के बाद साइन इन करें।
  • ‘मैनेज’ टैब के तहत ‘ई-नामांकन’ विकल्प चुनें और नया नामांकन दर्ज करें।
  • आपका ‘प्रोफाइल’ डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • नया नॉमिनी जोड़ने या पहले से मौजूद नॉमिनी के विवरण को अपडेट करने के लिए ‘फैमिली डिक्लेरेशन’ सेक्शन के तहत ‘हां’ चुनें।
  • नामांकित डिटेल दर्ज करें यानी आधार संख्या, नाम, लिंग, जन्म तिथि, संबंध, बैंक खाता विवरण और अभिभावक (यदि नामिती नाबालिग है), और नामांकित व्यक्ति की फोटो अपलोड करें। ‘सेव फैमिली डिटेल्स’ विकल्प पर क्लिक करें। आप अधिक नामांकित व्यक्ति भी जोड़ सकते हैं।
  • जोड़े गए नॉमिनी के शेयरों की कुल राशि दर्ज करें और ईपीएफ नॉमिनेशन सेव करें।
  • ‘पेंडिंग नॉमिनेशन’ सेक्शन के तहत ‘ई-साइन’ विकल्प पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
  • नए पेज पर आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें और ‘सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।
  • आधार से ई-केवाईसी सेवाओं के डेटा के लिए अपनी सहमति प्रदान करने के लिए बॉक्स पर टिक/चयन करें।
  • ओटीपी प्राप्त करने और भरने के लिए अपना आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज करें। अपनी सहमति देने के लिए चेक बॉक्स चुनें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  • ओटीपी के सत्यापन के बाद नए नामांकित व्यक्ति को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
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