Electric Vehicle की खरीद पर उठा सकते हैं टैक्स बेनिफिट का लाभ, जानें पूरी डिटेल

27041

पिछले दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicle) में हुई एक-दो घटनाओं को छोड़ दें, तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से भी लोगों को रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ा है। पारंपरिक ICE मॉडल की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन न केवल शून्य-उत्सर्जन करते हैं, बल्कि ज्यादा इफिशियंट भी साबित हो रहे हैं। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक वाहन बहुत सस्ते नहीं हैं।

मगर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कुछ अन्य लाभ भी मिलते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और मेघालय जैसे राज्यों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपनी-अपनी नीतियों की घोषणा की है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्य ईवी खरीदारों (EV buyers) को कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। दूसरी ओर, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य manufacturer-based इनसेंटिव्स दे रहे हैं।
यह भी पढ़ेंः TCL ने भारत में लॉन्च किया वीडियो कॉलिंग वाला Smart TV, खरीद पर पाएं साउंडबार फ्री, जानें क्या हैं ऑफर्स

Electric vehicle पर टैक्स बेनिफिट्स
अगर आप व्हीकल लोन (vehicle loan) के साथ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आप 80EEB के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। के योग्य बना सकता है। इसके अलावा, ईवी (EV) खरीद आपको जीएसटी पर टैक्स बेनिफिट्स दिलाएगी, क्योंकि सरकार ने 12 प्रतिशत से दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। यहां किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदते समय आप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

80ईईबी इंडिया की आय कर नियम के तहत कार व्यक्तिगत उपयोग के लिए और लक्जरी उत्पाद है, इसलिए यूजर्स को व्हीकल लोन पर कोई कर लाभ नहीं मिलता है। हालांकि अब इलेक्ट्रिक वाहन यूजर्स के लिए हाल ही में जोड़े गए नियम के अनुसार 80EEB के तहत अपने व्हीकल लोन पर टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। 80EEB के तहत लोन लेने वाले EVS के यूजर्स ऋण राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती के पात्र होंगे। यह नियम चार पहिया और दोपहिया वाहन दोनों पर लागू है।
यह भी पढ़ेंः मॉडर्न डिजाइन वाली ये Electric Scooter फुल चार्ज में देती है 85 km की रेंज, कीमत 50,000 रु से कम

80EEB के तहत कर लाभ प्राप्त करने की शर्तें
80EEB के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं…

  • जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से कोई ईवी नहीं है, वे धारा 80ईईबी के तहत लोन पर टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठा सकता है।
  • केवल लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को टैक्स में राहत मिलेगी।
  • लोन केवल फाइनेंसिंग एजेंसी पंजीकृत बैंक या एनबीएफसी से होनी चाहिए।
  • टैक्स में राहत सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलेगी, कारोबारियों को नहीं।
  • धारा 80EEB के तहत कर राहत का लाभ FY2020-2021 से लिया जा सकता है।
  • 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच लिए गए सभी EV लोन के भुगतान पर धारा 80EEB के तहत आयकर राहत का लाभ उठाया जा सकता है।
    यह भी पढ़ेंः Tata Punch को टक्कर देने जल्द आ रही यह कार, जानें इस नए प्रतिद्वंद्वी की खूबियां

Web Stories