31 दिसंबर से पहले कैसे फाइल करें ऑनलाइन Income Tax Return, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

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आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है। AY 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। कमाई करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकता है। वास्तव में यह उन व्यक्तियों द्वारा भी दायर किया जा सकता है, जिनकी आय आयकर ब्रैकेट में भी नहीं है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर Income Tax India ने ट्वीट किया है कि AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। प्रतीक्षा न करें, आज फाइल करें! कृपया देखें : https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx

आयकर रिटर्न (Income tax return) एक व्यक्ति द्वारा अपनी वार्षिक आय की रिपोर्ट करने के लिए दायर किया गया एक फॉर्म है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें पता होना चाहिए कि यह दो तरीकों से किया जा सकता है – ऑफलाइन और ऑनलाइन। आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (e-filing) की सुविधा प्रदान की जा रही है। यहां आइए आपको बताते हैं कैसे Income Tax Government Portal का उपयोग करके मुफ्त में ऑनलाइन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यह भी पढ़ेंः सुकन्या समृद्धि योजना : जानें विस्तृत जानकारी और अकॉउंट खोलने का तरीका

incometax.gov.in पर ऐसे करें मुफ्त में आईटीआर फाइल ?

Step 1: आधिकारिक आयकर पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

Step 2: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।

Step 3: अपने डैशबोर्ड पर click e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर क्लिक करें।

Step 4: आकलन वर्ष को 2021 – 22 के रूप में चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

Step 5: ऑनलाइन के रूप में फाइलिंग का तरीका चुनें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। यह ध्यान रखें कि यदि आपने पहले ही आयकर रिटर्न भर दिया है और यह जमा करने के लिए लंबित है, तो फाइलिंग फिर से शुरू करें पर क्लिक करें। यदि आप सहेजे गए रिटर्न को discard करना चाहते हैं और नए सिरे से रिटर्न तैयार करना शुरू करते हैं, तो नई फाइलिंग शुरू करें पर क्लिक करें।
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Step 6: आप पर लागू होने वाले स्टेटस को सलेक्ट करें और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

Step 7: आयकर रिटर्न के प्रकार का चयन करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं:

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा आईटीआर फाइल करना है, तो आप यह तय करने के लिए Help me decide which ITR Form to file को सलेक्ट करें। फिर आगे बढ़ें पर क्लिक करें। एक बार जब सिस्टम आपको सही आईटीआर निर्धारित करने में मदद करता है, तो आप अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
यदि आप सुनिश्चित हैं कि कौन सा आईटीआर फाइल करना है, तो फिर उसे सलेक्ट करने के लिए ड्रॉपडाउन में जाएं, फिर आयकर रिटर्न चुनें और प्रोसीड विद आईटीआर पर क्लिक करें।

Step 8: एक बार जब आप अपने लिए लागू आईटीआर का चयन कर लेते हैं, तो आवश्यक दस्तावेजों की सूची पर ध्यान दें और लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।

Step 9: आप पर उन चेकबॉक्स चुनें जो आप पर लागू होता है, फिर जारी रखें पर क्लिक करें।

Step 10. अपने पहले से भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। शेष / अतिरिक्त डेटा (यदि आवश्यक हो) दर्ज करें। प्रत्येक सेक्शन के अंत में पुष्टि करें पर क्लिक करें।

Step 11: विभिन्न सेक्शन में अपनी आय और कटौती का विवरण दर्ज करें। फॉर्म के सभी सेक्शन को पूरा करने और पुष्टि करने के बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
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Step 12: यदि कोई कर देयता (tax liability) है, तो आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर आपको अपनी कर गणना का सारांश दिखाया जाएगा। यदि गणना के आधार पर tax liability payable है, तो आपको पेज के निचले भाग में अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प मिलता है।

Step 13: यदि कोई कर देयता (tax liability) नहीं है (No Demand / No Refund) या यदि आप No Refund के लिए पात्र हैं, तो टैक्स चुकाने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें। यदि कोई tax liability payable नहीं है या यदि कर गणना के आधार पर refund है, तो आपको पूर्वावलोकन और अपना रिटर्न पेज सबमिट करें, पर ले जाया जाएगा।

Step 14: प्रीव्यू ऐंड सबमिट योर रिटर्न पेज पर प्लेस एंटर करें, डिक्लेरेशन चेकबॉक्स चुनें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। यदि आपने अपना tax return preparer वाले या टीआरपी को शामिल नहीं किया है, तो आप टीआरपी से संबंधित टेक्स्टबॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं।

Step 15: Preview and Submit your Return page पर सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें। यदि आपको अपनी रिटर्न में त्रुटियों की एक सूची दिखाई जाती है, तो आपको त्रुटियों को ठीक करने के लिए फॉर्म पर वापस जाना होगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप सत्यापन के लिए आगे बढ़ें और e-Verify कर सकते हैं।

Step 16: सत्यापन पूरा करने के लिए Verification page पर अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। अपने रिटर्न और ई-वेरिफिकेशन को वेरीफाई करना अनिवार्य है। यदि आप ई-सत्यापन का चयन करते हैं, तो आप अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। हालांकि आपको अपना आईटीआर दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर अपना रिटर्न सत्यापित करना होगा।

Step 17: ई-सत्यापन पेज पर उस विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से आप रिटर्न को ई-सत्यापित करना चाहते हैं और जारी रखें पर क्लिक करें। 5यदि आप आईटीआर-वी के माध्यम से सत्यापन का चयन करते हैं, तो आपको अपने आईटीआर-वी की एक हस्ताक्षरित फिजिकल कॉपी Centralized Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru 560500 को सामान्य / स्पीड पोस्ट द्वारा 120 दिनों के भीतर भेजनी होगी।

सुनिश्चित करें कि आपने अपने बैंक खाते को पूर्व-मान्य कर दिया है ताकि कोई भी देय धनवापसी आपके बैंक खाते में जमा की जा सके। एक बार जब आप अपनी आयकर रिटर्न फाइलिंग को ई-सत्यापित कर देते हैं, तो ट्रांजेक्शन आईडी और Acknowledgement Number के साथ एक message प्राप्त होता है। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक confirmation message भी प्राप्त होगा।
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