कैसे प्राप्त करें Temporary Vehicle Registration Number, जानें क्या है इसका तरीका

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भारतीय कानून किसी भी कार को बिना आरटीओ पंजीकरण (RTO registration) के सड़क पर चलने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए जिस नई कार को आप शोरूम से घर तक चलाने की योजना बना रहे हैं, वह पहले से ही पंजीकृत होनी चाहिए। चूंकि स्थायी पंजीकरण संख्या (permanent registration number) जारी करने में कुछ समय लगता है, इसलिए आरटीओ हमें अपनी कारों के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या (temporary registration number) के लिए आवेदन करने की सुविधा देते हैं।

वास्तव में कोई भी पहले अस्थायी पंजीकरण संख्या पर चिपकाए बिना स्थायी पंजीकरण के लिए डीलरशिप से आरटीओ तक ड्राइव नहीं कर सकता है। यह प्रक्रिया अब आसान हो गई है, क्योंकि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी खाली नंबर प्लेट पर चिपकाने के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या (Temporary registration numbers) पीले स्टिकर के रूप में जारी की जाती है। आजकल डीलरशिप आपकी कार लेने से पहले सभी पंजीकरण बिजनेस का ध्यान रखती है। लेकिन अगर कभी आपको इसे स्वयं करने की आवश्यकता हो, तो आइए जान लेते हैं, इसके लिए क्या तरीका मौजूद है…
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Temporary registration number
डीलर द्वारा प्रदान किया गया नंबर जिससे वाहन प्राप्त किया गया था, उसे अस्थायी पंजीकरण संख्या के रूप में संदर्भित किया जाता है। अस्थायी पंजीकरण संख्या प्रत्येक वाहन के लिए खास होती है और इसकी एक महीने की वैधता होती है। वाहन मालिकों को अपने वाहनों को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत कराना होता है। यदि आपका वाहन डीलर या डीलरशिप आपकी ओर से ऐसा नहीं करता है, तो आपको अपने नए वाहन के लिए एक अस्थायी पंजीकरण संख्या (Temporary registration number) के लिए आवेदन करना होगा। भारत में अस्थायी वाहन पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के इन स्टेप्स को फॉलो करना होगाः

  • Temporary registration number के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 20 डाउनलोड करें।
  • फॉर्म 20 में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  • अस्थायी वाहन पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज एकत्र करें।
  • अपने आवासीय क्षेत्र में आने वाले आरटीओ पर जाएं और फॉर्म के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • अस्थायी वाहन पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करें।
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अस्थायी वाहन पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • बिक्री प्रमाणपत्र (फॉर्म 21)
  • आवेदन पत्र (फॉर्म 20)
  • सड़क योग्यता प्रमाणपत्र (फॉर्म 22)
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
  • वाहन का वैध बीमा प्रमाणपत्र
  • एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल जैसे दस्तावेज, डिजाइन अनुमोदन प्रति (यदि वाहन सेमी-टेंडेम एक्सल, सेमी-ट्रेलर या ट्रेलर है)
  • पूर्व-सेना वाहन के मामले में मूल बिक्री प्रमाण पत्र (फॉर्म 21)

ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें अस्थायी पंजीकरण फॉर्म ?

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